जमशेदपुर : शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो इसके मद्देनजर डीसी अनन्य मित्तल के निर्देश पर धालभूम की अनुमंडल अधिकारी शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। सीतारामडेरा, भालूबासा और बाराद्वारी क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान हरिजन स्कूल भालूबासा, आदिवासी स्कूल सीतारामडेरा और पीपुल्स एकेडमी बाराद्वारी के आसपास के दुकान, पानगुमटी में औचक छापेमारी की गई। इस मौके पर तीन दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जब्त करते हुए दुकानदारों से 600 रुपये जुर्माना वसूला गया। जांच दल में कार्यपालक दण्डाधिकारी सुदीप्त राज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजर हुसैन शामिल रहे।
अनुमंडल अधिकारी धालभूम ने कहा कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में दुकान या पानगुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला बेचने के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही। जांच में जिन दुकानों में तम्बाकू उत्पाद पाए गए हैं, सम्बन्धित दुकानदार को दोबारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इनसे जुर्माना भी वसूला गया है। स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना निषेध है। इसके अलावा, बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है। जब्त किए गए तम्बाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और इसे नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों में अवैध तरीके से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को लेकर जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।